जहरीली शराब मामला: पटना उच्च न्यायालय ने मौत और आजीवन कारावास की सजा रद्द की

Edited By PTI News Agency, Updated: 14 Jul, 2022 07:58 PM

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पटना, 14 जुलाई (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने छह साल पहले राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की घटना के मामले में सभी 13 आरोपियों को सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया।

पटना, 14 जुलाई (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने छह साल पहले राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई मौत की घटना के मामले में सभी 13 आरोपियों को सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार और न्यायमूर्ति हरीश सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को गोपालगंज की निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को रद्द कर दिया। निचली अदालत ने नौ आरोपियों को मौत की सजा और शेष चार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बिहार की नीतीश कुमार सरकार द्वारा राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने के चार महीने बाद अगस्त 2016 में जहरीली शराब पीने से गोपालगंज जिले के खजरूबन्नी गांव में 19 लोगों की मौत हो गई थी।

इस मामले में कुल मिलाकर 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

गोपालगंज की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 26 फरवरी 2021 और 05 मार्च 2021 के अपने आदेश के माध्यम से शेष सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपियों द्वारा दायर अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि सबूतों की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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