मोदी सरनेम विवाद: आज पटना MLA-MP कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, 25 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Apr, 2023 02:50 PM

rahul gandhi did not appear in patna mla mp court today

दरअसल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में 2019 में मामला दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सारे मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया हैं। वहीं अब 25 अप्रैल को राहुल गांधी...

पटना: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में आज पटना की एमएलए-एमपी कोर्ट में पेशी थी। हालांकि राहुल गांधी सुनवाई के लिए नहीं पहुंच सकें। अब 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। वहीं ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई हैं।

दरअसल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एमपी-एमएलए कोर्ट में 2019 में मामला दर्ज करवाया था। सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने सारे मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया हैं। वहीं अब 25 अप्रैल को राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। सशरीर पेश नहीं होने पर उनकी बेल कैंसिल हो जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है।

क्या है मामला?
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक बयान दिया था। इस बयान में राहुल ने ये कहा था कि सभी चोरों का उपनाम (सरनेम) मोदी क्यों है? इस बयान से मोदी सरनेम वाले लोग काफी आहत हुए थे। इसी बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि केस दर्ज किया गया था। वहीं मोदी सरनेम विवाद को लेकर सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है।

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