Lalu की जमानत को चुनौती देने वाली CBI याचिका पर नोटिस देने से SC का इनकार

Edited By Nitika, Updated: 27 Mar, 2023 03:56 PM

sc refuses to issue notice on cbi plea

उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के डोरंडा राजकोष मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका सोमवार को लंबित मामले से जोड़ दी।

नई दिल्ली/पटनाः उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के डोरंडा राजकोष मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका सोमवार को लंबित मामले से जोड़ दी। इस मामले में यादव को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह नोटिस जारी नहीं कर रही है बल्कि, सीबीआई की ओर से दायर ऐसे ही लंबित मामले से इसे जोड़ रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने कहा कि वह एक साथ मामले की सुनवाई करेगी और नोटिस जारी करने की इच्छुक नहीं है। सीबीआई ने मामले में यादव को जमानत देने संबंधी झारखंड उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। यादव (74) चारा घोटाले से संबंधित मामलों में सजा पाने के बाद खराब स्वास्थ्य की वजह से फिलहाल जमानत पर हैं।

बता दें कि रांची में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चारा घोटाले से संबंधित पांचवें मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यादव को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। यह मामला डोरंडा राजकोष से 139 करोड़ रुपए के गबन से संबंधित है। सीबीआई अदालत ने यादव को पिछले साल 15 फरवरी को इस मामले में दोषी करार दिया था। 21 फरवरी को उन्हें 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया था।

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