SC ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को लेकर पटना HC के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

Edited By Nitika, Updated: 18 May, 2023 04:29 PM

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उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्थगनादेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा करवाए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी।

 

नई दिल्ली/पटनाः उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्थगनादेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा करवाए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी।

बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर SC ने पटना HC के स्थगन आदेश को हटाने से किया  इनकार

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि इस बात की जांच करनी होगी कि क्या यह कवायद सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना तो नहीं है। पीठ ने कहा, ‘‘हम यह स्पष्ट कर रहे हैं, यह ऐसा मामला नहीं है, जहां हम आपको अंतरिम राहत दे सकते हैं।'' उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुख्य याचिका की सुनवाई तीन जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। पीठ ने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि इस याचिका को 14 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए। यदि किसी भी कारण से, रिट याचिका की सुनवाई अगली तारीख से पहले शुरू नहीं होती है, तो हम याचिकाकर्ता (बिहार) के वरिष्ठ वकील की दलीलें सुनेंगे।''

Patna High Court :बिहार में जातीय जन-गणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली  सुनवाई तक रिपोर्ट नहीं बनाने का आदेश - Patna High Court: Court's Decision  On Counting Caste In Bihar; Stay

पटना उच्च न्यायालय के चार मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिका में बिहार सरकार ने कहा है कि जातीय सर्वेक्षण पर रोक से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जाति आधारित आंकड़ों का संग्रह अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक मामला है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक चलने वाला था।

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