बेटी को बचाते पिता की निर्मम हत्या: रेलवे क्रॉसिंग पर घात लगाकर 6 हमलावरों ने काट डाला, अदालत ने सुनाया कठोर दंड!

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Dec, 2025 08:18 AM

six get life imprisonment in rohtas farmer murder case

रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत किरहिंडी गांव में हुए किसान आदेश कुमार की निर्मम हत्या के सात साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।

Rohtas Murder Case Verdict: रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत किरहिंडी गांव में हुए किसान आदेश कुमार की निर्मम हत्या के सात साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश-II विजयेंद्र कुमार राय की अदालत ने शुक्रवार को एक ही गांव के छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अमावस पासवान समेत छह आरोपी दोषी करार

अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों में सत्यनारायण पासवान उर्फ लल्लू पासवान, बब्लू पासवान, सिंगल पासवान, सुरेंद्र पासवान, सोनू पासवान और अमावस पासवान शामिल हैं। सभी आरोपी किरहिंडी गांव के निवासी हैं।

यह मामला पीड़ित किसान की बेटी पूजा कुमारी की लिखित शिकायत के आधार पर वर्ष 2018 में दर्ज किया गया था। शिवसागर थाना कांड संख्या 411/2018 के तहत केस दर्ज हुआ, जबकि सत्र न्यायालय में यह मामला सत्र वाद संख्या 310/2021 के रूप में चला।

रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई थी वारदात

सरकारी वकील उपेंद्र कुमार ने अदालत को बताया कि यह घटना 5 दिसंबर 2018 को दोपहर करीब 1 बजे की है। आदेश कुमार अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सासाराम जा रहे थे। इसी दौरान किरहिंडी गांव के रेलवे क्रॉसिंग के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया।

अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने पहले उनकी बेटी के अपहरण का प्रयास किया और विरोध करने पर आदेश कुमार पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण किसान की मौके पर ही मौत हो गई थी।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आया फैसला

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहन मूल्यांकन करने के बाद अदालत ने सभी छह आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत दोषी पाया। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले के अनुसार अब सभी दोषी आजीवन कारावास की सजा भुगतेंगे।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!