Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Feb, 2023 01:00 PM

दरअसल, एनआईए की विशेष अदालत के प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में मंगलवार को एक आवेदन दाखिल कर एनआईए ने जेल में बंद अभियुक्त सुधीर कुशवाहा से पूछताछ के लिए पांच दिनों के पुलिस रिमांड की प्रार्थना की थी। प्रार्थना स्वीकार करते हुए...
पटना: बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक विशेष अदालत ने विदेश से जाली नोटों की तस्करी के मामले में जेल में बंद एक अभियुक्त से पूछताछ के लिए पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने का आदेश दिया।
अभियुक्त को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंपने का आदेश
दरअसल, एनआईए की विशेष अदालत के प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में मंगलवार को एक आवेदन दाखिल कर एनआईए ने जेल में बंद अभियुक्त सुधीर कुशवाहा से पूछताछ के लिए पांच दिनों के पुलिस रिमांड की प्रार्थना की थी। प्रार्थना स्वीकार करते हुए विशेष अदालत ने अभियुक्त कुशवाहा को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए एनआईए को सौंपे जाने का आदेश कारा अधीक्षक को दिया है।
जानिए पूरा मामला
बता दें कि मामला वर्ष 2015 का है। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को पांच लाख 94 हजार रुपये के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद एनआईए ने पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियुक्त सुधीर कुशवाहा इस मामले में फरार चल रहा था। इस अभियुक्त को 07 जनवरी 2023 को मुजफ्फरपुर की जेल से लाकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसी मामले के चार अन्य आरोपितों ने अपना दोष स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है।