जहानाबाद विस्फोटक बरामदगी मामलाः NIA की विशेष कोर्ट ने दो लोगों को भेजा जेल

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Jun, 2022 12:41 PM

two people sent to jail in jehanabad explosive recovery case

विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत से ही जारी पेशी वारंट के आधार पर औरंगाबाद जिला कारागार से मिथिलेश प्रसाद वर्मा उर्फ मिथिलेश मेहता उर्फ भिखारी उर्फ अभिषेक और हजारीबाग की खुली जेल से राधेश्याम उर्फ विमल यादव उर्फ उमेश यादव को लाकर पेश...

पटनाः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बिहार के जहानाबाद में भारी पैमाने पर विस्फोटक पदार्थों और नक्सली साहित्य की बरामदगी के चर्चित मामले में दो लोगों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। 

अन्य मामलों में जेल में बंद थे दोनों अभियुक्त 
विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत से ही जारी पेशी वारंट के आधार पर औरंगाबाद जिला कारागार से मिथिलेश प्रसाद वर्मा उर्फ मिथिलेश मेहता उर्फ भिखारी उर्फ अभिषेक और हजारीबाग की खुली जेल से राधेश्याम उर्फ विमल यादव उर्फ उमेश यादव को लाकर पेश किया गया, जिन्हें न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में लेने के बाद पटना के बेउर जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों अभियुक्त अन्य मामलों में जेल में बंद थे। 

NIA ने 5 लोगों के खिलाफ दाखिल किया था आरोप पत्र 
गौरतलब है कि 31 मार्च 2021 को बिहार एटीएस पुलिस ने जहानाबाद जिले के करोना थाना क्षेत्र स्थित परशुराम सिंह के घर एवं दुकान पर छापेमारी कर तलाशी ली थी और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एवं नक्सली साहित्य बरामदगी का दावा किया था। मामले में आतंकवादी गतिविधियां पता चलने पर जांच एनआईए को सौंपी गई थी और अनुसंधान के बाद एनआईए ने पांच लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। उन पांचों अभियुक्तों के खिलाफ विचारण जारी है।

मामले के आरोप पत्र में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पूरक अनुसंधान जारी रखा गया था। इसी पूरक अभिलेख में एनआईए ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पेशी वारंट जारी किए जाने की प्रार्थना न्यायालय से की थी। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार कर 04 जून 2022 की तिथि निश्चित करते हुए पेशी वारंट जारी किया था। उसी पेशी वारंट के आधार पर पूरक अभिलेख में आज दोनों अभियुक्तों को पेश किया गया।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!