Bihar News: नाबालिग लड़की के साथ की छेड़छाड़, अब दोषी युवक को मिली इतनी सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 14 Feb, 2025 04:04 PM

youth convicted of molesting a minor sentenced

Bihar News: बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले (MINOR MOLESTATION CASE) में गुरूवार को दोषी युवक को दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माने की...

Bihar News: बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़खानी के मामले (MINOR MOLESTATION CASE) में गुरूवार को दोषी युवक को दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।  

विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र निवासी धीरज कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत लैंगिक उत्पीड़न करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा विशेष अदालत ने पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।      

क्या था मामला?
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2023 में दोषी ने लगातार एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी की थी। मामले की प्राथमिकी पत्रकार नगर थाना में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में चार गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था। 
 

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