Edited By Khushi, Updated: 25 Sep, 2023 05:05 PM

शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में आज सुनवाई पूरी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
रांची: शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में आज सुनवाई पूरी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुना और फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
क्या है मामला?
बता दें कि झामुमो सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकपाल में हुई है। यह शिकायत 5 अगस्त 2020 को दायर की गयी थी। शिकायत में बताया गया है कि शिबू सोरेन और उनके परिजनों ने झारखंड के सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है। भ्रष्टाचार करते हुए जो राशि अर्जित की है, उससे अनेक संपत्तियां बनायी हैं। इन संपत्तियों में कई बेनामी आवासीय और कमर्शियल परिसंपत्तियां भी हैं।
मामले की शिकायत पर सुनवाई करते हुए लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर 2020 को सीबीआई को जांच करने को कहा। सीबीआई की ओर से लोकपाल को दी गई फाइनल पीई रिपोर्ट में बताया गया है कि शिबू सोरेन और परिवार के सदस्यों ने आय के जितने भी ज्ञात और घोषित स्रोत हैं उससे अधिक की कई बेनामी संपत्तियां बनाई हैं। इसके बाद लोकपाल ने आदेश देते हुए कहा था कि सीबीआई की विस्तृत रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर यह पाया गया है कि इस मामले में धारा 20(3) के अंतर्गत प्रोसिडिंग शुरू की जानी चाहिए। इस सिलसिले में शिबू सोरेन को लोकपाल की ओर से नोटिस जारी किया गया था। वहीं, इस जांच के खिलाफ शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।