पलामू में दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा कैद की सजा

Edited By Diksha kanojia, Updated: 30 Jun, 2022 02:28 PM

husband sentenced to 10 years rigorous imprisonment for dowry murder

पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रदीप कुमार चौबे ने अपने फैसले में कहा कि पति आलोक तिवारी अपनी पत्नी से बाइक की मांग कर रहा था और बाइक नहीं दिए जाने पर उसने पत्नी की जला कर हत्या कर दी। अदालत ने यह सजा सदर थानान्तर्गत जोड़ गांव में नौ...

 

मेदिनीनगरः झारखंड के पलामू जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सात साल पहले दहेज को लेकर हुई हत्या के एक मामले में पति को बुधवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रदीप कुमार चौबे ने अपने फैसले में कहा कि पति आलोक तिवारी अपनी पत्नी से बाइक की मांग कर रहा था और बाइक नहीं दिए जाने पर उसने पत्नी की जला कर हत्या कर दी। अदालत ने यह सजा सदर थानान्तर्गत जोड़ गांव में नौ अक्टूबर 2015 को चंचल कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में आज यह फैसला सुनाया। इस नवविवाहिता को जला कर मार दिया गया था।

हत्या के इस मामले में पत्नी चंचल कुमारी के एक परिजन गणेश शुक्ला ने पुलिस में आपराधिक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने मामले की विवेचना करने एवं बचाव तथा अभियोजन पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद पति आलोक तिवारी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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