Edited By Ramanjot, Updated: 09 Apr, 2025 07:12 PM

उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, बिहार,विजय कुमार सिन्हा द्वारा कृषि भवन, पटना स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पौधा संरक्षण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई।
पटना: उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री, बिहार,विजय कुमार सिन्हा द्वारा कृषि भवन, पटना स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पौधा संरक्षण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। माननीय उप मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में कई महत्त्वपूर्ण निदेश दिये, ताकि किसानों को कीट-व्याधि से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान की जा सके एवं राज्य में कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य के किसानों को कीट-व्याधि केे संभावित प्रकोप से ससमय सचेत करने हेतु पूर्वानुमाण आधारित सूचनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों, रेडियो जिंगल, सोशल मीडिया का सहारा लिया जाये, ताकि सूचनाएँ समय पर किसानों तक पहुँच सके और वे आवश्यक उपाय कर सकें।।
उन्होंने कहा कि पौधा संरक्षण योजनाओं से संबंधित जानकारी के प्रसार हेतु पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर सभी सरकारी कार्यालयों में होर्डिंग एवं बैनर लगाना सुनिश्चित करेंगे। इन प्रचार-प्रसार से किसानों को कीट नाशकों के सही उपयोग, सुरक्षा उपायों एवं सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी मिल पायेगी।
उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि अधिकतर किसान कीट-व्याधि की समस्या के समाधन हेतु सर्वप्रथम कीटनाशी बिक्रेताओं से सम्पर्क करते हैं। अतः बिक्रेताओं का कीटनाशकों के वैज्ञानिक उपयोग, संभावित दुष्प्रभाव एवं विभिन्न कीटों की पहचान संबधी प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाये। साथ ही, कीटनाशी रसायनों के योजनाओं का बैनर प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित किया जाये।
उप मुख्यमंत्री ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर नियुक्त कीटनाशी निरीक्षकों को अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने, संदेहास्पद कीटनाशकों के नमूने संग्रहित कर उनका विश्लेषण प्रयोगशाला में करने का निदेश दिया। किसानों के बीच कीटनाशी के प्रयोग के दुष्प्रभाव के बारे में प्रशिक्षत करना सुनिश्चित करें। इससे किसानों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा की जा सकेगी।
सिन्हा ने जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राज्य में प्रतिबंधित कीटनाशकों के बिक्री पर रोक-थाम के लिए समय-समय पर छापामारी कर कीटनाशी अधिनियम के अधीन कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।