Bihar Land: आवास बोर्ड से जमीन लेने वाले लोग अब आसानी से अपने नाम से करा सकेंगे दाखिल-खारिज, मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी

Edited By Swati Sharma, Updated: 12 Feb, 2025 01:02 PM

good news for buyers of freehold land of housing board

Bihar Land Survey: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल (Dilip Kumar Jaiswal) ने बताया कि आवास बोर्ड (Housing Board) से जमीन लेनेवाले लोग अब आसानी से अपने नाम से दाखिल-खारिज करा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से...

Bihar Land Survey: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल (Dilip Kumar Jaiswal) ने बताया कि आवास बोर्ड (Housing Board) से जमीन लेनेवाले लोग अब आसानी से अपने नाम से दाखिल-खारिज करा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बिहार राज्य आवास बोर्ड ने पूर्व में अधिग्रहित भूमि को फ्री होल्ड (Bihar Free Hold Land) करने के बाद हितबद्ध आवंटियों को उनके नाम से जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की है। इस संबंध में विभाग के अवर सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा है।  

पत्र में सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, जय सिंह की अध्यक्षता में चार फरवरी को आयोजित बैठक की कार्रवाही की प्रति भी भेजी गई है। उक्त बैठक में निदेशक, चकबंदी; सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms Department) ने हिस्सा लिया था। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अर्जित या अधिग्रहीत भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमांबंदी सृजन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-1319, 20.05.24 में वर्णित प्रावधानों के मुताबिक किया जाएगा। इसके अंतर्गत अर्जन से संबंधित दस्तावेजों यथा- अधिघोषणा की प्रति, पंचाट की प्रति बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा संबंधित अंचल कार्यालय को विहित प्रपत्र में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। पहले से अर्जित या अधिग्रहित भूमि की जमाबंदी बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से कायम हो जाने के पश्चात उक्त फ्री होल्ड भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन की कारर्वाई के लिए नियमानुसार रैयतों, आवंटियों द्वारा अपने स्तर से संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जा सकेगा।        

 जमीन मालिकों या रैयतों के लिए यह बड़ी राहत- Dilip Jaiswal

डॉ. जायसवाल ने बताया कि आवास बोर्ड अपनी जमीन को फ्री होल्ड कराने वाले जमीन मालिकों (Landowners) या रैयतों के लिए यह बड़ी राहत है। अब आवास बोर्ड से जमीन लेनेवाले लोग आसानी से अपने नाम से दाखिल-खारिज करा सकते हैं। 
 

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