SAHARA INDIA के संस्थापक की फिर बढ़ी मुश्किलें, पटना HC ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

Edited By Nitika, Updated: 13 May, 2022 12:30 PM

patna hc issues arrest warrant for founder of sahara india

उच्च न्यायालय ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए 3 राज्यों की पुलिस को आदेश दिया है।

पटनाः उच्च न्यायालय ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने के लिए 3 राज्यों की पुलिस को आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार ने शुक्रवार को हर हाल में साढ़े 10 बजे अदालत में उपस्थित होने के अल्टीमेटम के बावजूद हाजिर नहीं होने पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किया।

इससे पहले राय के अधिवक्ता ने अदालत में मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि राय बीमार हैं और इस वजह से वह अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। इस पर न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, जिसके कारण वह अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। गौरतलब है कि न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में आम लोगों के जमा किए गए पैसे के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 13 मई को साढ़े दस बजे हाई कोर्ट में उपस्थित होने का अंतिम मौका दिया था। न्यायाधीश ने चेतावनी दी थी कि राय सशरीर उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर अदालत उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी करेगा। न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की थी कि राय न्यायालय से बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्होंने अदालत में नहीं आकर बड़ी गलती की है।

दरअसल, न्यायाधीश ने गुरुवार से पहले हुई सुनवाई के दौरान सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 12 मई को उच्च न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सुब्रत राय के पेश होने को लेकर हाई कोर्ट के ईद-गिर्द भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था लेकिन इसके बावजूद राय कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनकी तरफ से हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की छूट देने संबंधी 2 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। राय ने अपनी सुरक्षा, उम्र तथा बीमारी का हवाला देकर का अदालत में उपस्थिति से छूट देने की मांग की थी।

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