दरभंगा में 14 वर्षीय बच्ची का अपहरण, बहला फुसलाकर पंजाब ले गया था महेश..फिर की शादी, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 11 Sep, 2025 10:23 AM

14 year old girl was kidnapped in darbhanga mahesh had lured her and taken her

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि न्यायालय ने यह सजा सदर (सोनकी ओपी) थानाकांड सं. 136/22 से बने जीआर वाद सं. 139/22 में पारित किया है। पारिजात ने बताया कि 20 मार्च, 2022 की शाम पीड़िता नाबालिग बच्ची सब्जी लाने गई थी। इसी दौरान...

Darbhanga News: दरभंगा जिला के पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक 14 वर्षीय बच्ची के अपहरण के जुर्म में सोनकी थाना क्षेत्र के पांता गांव निवासी महेश सदाय को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

20 मार्च, 2022 की शाम की है घटना
विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि न्यायालय ने यह सजा सदर (सोनकी ओपी) थानाकांड सं. 136/22 से बने जीआर वाद सं. 139/22 में पारित किया है। पारिजात ने बताया कि 20 मार्च, 2022 की शाम पीड़िता नाबालिग बच्ची सब्जी लाने गई थी। इसी दौरान अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर पंजाब ले गया तथा उसके साथ शादी भी कर ली। 

इस संबंध में अपहर्ता के परिजन द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अदालत ने बुधवार को सुनवाई पुरी कर जुर्मी को भारतीय दंड विधान (भादवि) की अलग अलग धाराओं 363,366 और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 10 में 5 वर्ष की सजा सुनाई है तथा सजायाफ्ता को तीनों धाराओं में दस-दस हजार रुपए अर्थात 30 हजार रुपए अर्थदंड भी जमा भी करना है। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। 

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