Edited By Ramanjot, Updated: 25 Apr, 2023 10:40 AM

राज्य के विधि विभाग की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य दंडादेश परिहार पर्षद की 20 अप्रैल 2023 को हुई बैठक में 14 वर्ष का वास्तविक संसीमन या परिहार समेत 20 वर्ष की अवधि गुजारने वाले उम्र कैद प्राप्त कैदियों को मुक्त करने की अनुशंसा पर...
पटनाः उम्र कैद की सजा के तहत जेल में 14 वर्ष बीता चुके पूर्व सांसद आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
राज्य के विधि विभाग की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य दंडादेश परिहार पर्षद की 20 अप्रैल 2023 को हुई बैठक में 14 वर्ष का वास्तविक संसीमन या परिहार समेत 20 वर्ष की अवधि गुजारने वाले उम्र कैद प्राप्त कैदियों को मुक्त करने की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने आनंद मोहन समेत 27 बंदियों को जेल से रिहा करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम में संशोधन कर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था। संशोधन के बाद अब सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा बल्कि यह साधारण हत्या मानी जाएगी। आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा हुई थी। फिलहाल वह अपने बेटे की सगाई के लिए पैरोल पर जेल से बाहर है।