पटना में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, बिना मास्क घूमने वालों को देना होगा जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Nov, 2020 04:52 PM

administration strict about corona in patna

पटना में बिना मास्क के घूमने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल, छठ पर्व के बाद काेराेना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। आज से पुलिस प्रशासन का मास्क सर्चिंग अभियान शुरू हाे जाएगा। वहीं मास्क नहीं लगाने वालाें पर कड़ी...

पटनाः पटना में बिना मास्क के घूमने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल, छठ पर्व के बाद काेराेना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। आज से पुलिस प्रशासन का मास्क सर्चिंग अभियान शुरू हाे जाएगा। वहीं मास्क नहीं लगाने वालाें पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 50 रुपए जुर्माना देना हाेगा। वहीं अगर से अधिक बार बिना मास्क पहने पकड़े गए ताे पुलिस आईपीसी की धारा 188 यानी लाॅकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। साथ ही आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत भी केस दर्ज हाे सकता है। केस दर्ज हाेने के बाद जेल भी जाना पड़ सकता है। चाहे आप पैदल चल रहे हों या किसी वाहन में हो, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा कि सिविल सर्जन काे आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानाें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, माॅल, ऑटो स्टैंड, मार्केट काॅम्प्लेक्स , एयरपाेर्ट के अलावा जहां भीड़ अधिक रहती है, वहां काेराेना टेस्ट के लिए कैंप लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लाेगाें का काेराेना टेस्ट कराएं।

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