पटना HC की अनुशासनिक कार्रवाई, औरंगाबाद के जिला जज कृष्णा मुरारी को किया निलंबित

Edited By Nitika, Updated: 12 Sep, 2021 04:55 PM

aurangabad district judge krishna murari sharan suspended

पटना हाईकोर्ट ने अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए औरंगाबाद के जिला जज कृष्णा मुरारी शरण को निलंबित कर दिया है। साथ ही अब वह बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे।

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए औरंगाबाद के जिला जज कृष्णा मुरारी शरण को निलंबित कर दिया है। साथ ही अब वह बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे।

दरअसल, गुरुवार की शाम पटना उच्च न्यायालय के पोर्टल पर निलंबन का आदेश जारी किए जाने की जानकारी होते ही औरंगाबाद न्यायालय से जुड़े लोगों में खलबली मच गई। हाईकोर्ट ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस 2020 के नियम 6 (1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। वहीं जांच जारी रहने तक या अगले आदेश तक उन्हें पटना सिविल कोर्ट में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अपना प्रभार सीनियर एडीजे को सौंपने को कहा गया है।

बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पदस्थापन औरंगाबाद में 16 जून 2021 को हुआ था। इसी दिन इन्होंने यहां योगदान दिया था। इससे पहले ये बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथारिटी के सचिव पद पर कार्यरत रहे हैं। वहीं, मधुबनी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश पद पर कार्यरत थे।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!