Bihar News: भ्रष्टाचार मामले में बैंक कर्मी दोषी करार, सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई

Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Oct, 2024 01:54 PM

bank employee found guilty in corruption case

बिहार में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने धोखाधड़ीपूर्वक जालसाजी एवं अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर एक बैंक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मंगलवार को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एक तत्कालीन विशेष सहायक को दोषी...

पटना: बिहार में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने धोखाधड़ीपूर्वक जालसाजी एवं अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर एक बैंक को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मंगलवार को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एक तत्कालीन विशेष सहायक को दोषी करार दिया।        

सीबीआई की विशेष अदालत संख्या (एक) के न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फ्रेजर रोड स्थित यूको बैंक के तत्कालीन विशेष सहायक ए. के. विश्वास को भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 477 ए और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) डी सह पठित धारा 13(2) के तहत दोषी करार दिया है। दोषी जमानत पर था। अदालत ने दोषी करार देने के बाद उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 05 अक्टूबर 2024 को होगी।        

आरोप के अनुसार, दोषी बैंककर्मी ने वर्ष 1989 से 1991 के बीच बैंक के साथ धोखाधड़ी कर फर्जी खातों एवं फर्जी चेक का उपयोग कर बैंक को लगभग सात लाख रुपये की क्षति पहुंचाई थी। मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनकी सुनवाई एक साथ की गई थी। 

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