आय से अधिक संपत्ति मामले में पटना के तत्कालीन DCO एवं उनकी मृत पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र दायर

Edited By Ramanjot, Updated: 06 Aug, 2023 12:22 PM

charge sheet filed against patna s then dco and his deceased wife

ब्यूरो ने यह आरोप पत्र निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 109 और 120 बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) (ई) के तहत पटना के तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी पंकज कुमार झा और...

पटना: बिहार राज्य सतकर्ता अन्वेषण ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना के तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी पंकज कुमार झा और उनकी मृत पत्नी के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। 

ब्यूरो ने यह आरोप पत्र निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत में भारतीय दंड विधान की धारा 109 और 120 बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) (ई) के तहत पटना के तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी पंकज कुमार झा और उनकी पत्नी संजुला कुमारी मिश्रा उर्फ संजुला झा (मृत) के खिलाफ दायर किया है। 

आरोप पत्र के अनुसार, झा ने 27 अक्टूबर 1990 से 02 सितंबर 2015 के बीच अपने सरकारी पद पर रहते हुए अपनी आय के सभी ज्ञात स्रोतों से अपनी और अपनी पत्नी के नाम से एक करोड़ 44 लाख 16 हजार 336 रुपयों की अधिक संपत्ति अर्जित की थी। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2015 में दर्ज की गई थी। अनुसंधान के दौरान ही झा की पत्नी संजुला झा की वर्ष 2019 में मृत्यु हो गई। आरोप पत्र में झा को मृत दिखाया गया है। पंकज कुमार झा सृजन घोटाले के एक मामले में अभियुक्त रहे हैं और उस मामले में जेल में भी बंद थे।

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