Edited By Ramanjot, Updated: 11 Nov, 2023 12:06 PM

प्रवर्तन निदेशालय ने यह आरोप पत्र ईडी के विशेष न्यायाधीश सह पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में भारतीय दंड विधान एवं प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट की अलग अलग धाराओं में विधान पार्षद राधाचरण साह, उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद एवं...
पटना: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपए के अवैध धनशोधन मामले में बिहार में पटना की एक विशेष अदालत में विधान पार्षद (एमएलसी) राधाचरण साह समेत छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने यह आरोप पत्र ईडी के विशेष न्यायाधीश सह पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में भारतीय दंड विधान एवं प्रीवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट की अलग अलग धाराओं में विधान पार्षद राधाचरण साह, उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद एवं झारखंड स्थित धनबाद के निवासी मिथिलेश कुमार सिंह, बब्बन सिंह, सुरेंद्र कुमार जिंदल और एक कंपनी ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर किया है। आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने मामले में संज्ञान ले लिया है।
मामला लगभग 77 करोड़ 50 लाख रुपए के अवैध धनशोधन का हैे। इस संबंध में ईडी 08/2023 के रूप में भारतीय दंड विधान एवं पीएमएलए एक्ट की धारा चार के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी। जांच के दौरान ईडी ने साह को आरा से गिरफ्तार करने के बाद 14 सितंबर 2023 को विशेष अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामले के अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।