नाबालिग के साथ लैंगिक हमले के मामले में दोषी को सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Aug, 2023 11:03 AM

convict sentenced for assault with minor

बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ लैंगिक हमले के मामले में आज दोषी व्यक्ति को पांच वर्षों के कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया।

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ लैंगिक हमले के मामले में आज दोषी व्यक्ति को पांच वर्षों के कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया।      

विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र निवासी मिथिलेश मांझी को पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माना वसूल होने पर राशि पीड़तिा को दी जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।        

वहीं, मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2019 में एक नाबालिग पर लैंगिक हमला किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए छह गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था।
 

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