Edited By Ramanjot, Updated: 24 Oct, 2024 12:58 PM
ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में एक याचिका दाखिल कर ईडी ने संजीव हंस से हिरासती पूछताछ के लिए 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने की प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने...
पटना: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपए के अवैध धनशोधन मामले में जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) संजीव हंस से हिरासती पूछताछ के लिए सात दिनों की पुलिस रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सौंपे जाने का आदेश दिया।
गुलाब यादव की याचिका पर आज होगी सुनवाई
ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में एक याचिका दाखिल कर ईडी ने संजीव हंस से हिरासती पूछताछ के लिए 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने की प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए संजीव हंस को सात दिनों की पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने का आदेश दिया है। दूसरी ओर इसी मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक गुलाब यादव से हिरासती पूछताछ के लिए ईडी की और से दाखिल याचिका पर सुनवाई 24 अक्टूबर यानि आज होगी। इसके साथ ही ईडी ने इस मामले के जेल में बंद अन्य अभियुक्तों से भी हिरासती पूछताछ के लिए इसी अदालत में आवेदन दाखिल किया है, जिस पर सुनवाई के लिए उन अभियुक्तों को सूचना दी गई है।
गौरतलब है कि ईडी आईएएस संजीव हंस के खिलाफ अवैध धन शोधन के मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान ही ईडी ने अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की साथ ही कई स्थानों पर छापेमारी भी की। इसके बाद पूर्व विधायक गुलाब यादव, प्रवीण चंद्रा और शादाब खान को दिल्ली से, संजीव हंस को पटना में और कोलकाता से पुष्पराज बजाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला करोड़ो रुपये के अवैध धन शोधन का है। अवैध धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी इस मामले में मुकदमा संख्या ईसीआई 04/2024 दर्ज कर जांच कर रही है।