तांत्रिक के साथ मिलकर वर्षों तक अपनी बेटियों के साथ पिता ने किया दुष्‍कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Sep, 2023 06:45 PM

father kept raping his daughters for years in collaboration with tantrik

बेटे की चाहत में तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी ही 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, इस दुष्कर्म में संलिप्त तांत्रिक को उम्र कैद, मां और मौसी को 20 वर्ष और एक अन्य को 7 साल की...

बक्सर: बेटे की चाहत में तांत्रिक के बहकावे में आकर अपनी ही 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, इस दुष्कर्म में संलिप्त तांत्रिक को उम्र कैद, मां और मौसी को 20 वर्ष और एक अन्य को 7 साल की सजा के साथ 15 हजार का जुर्माना लगाया गया हैं।

क्या है मामला?
इस मामले की जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि राजपुर थाना के एक गांव की रहने वाली दोनों नाबालिग बच्चियों से जुड़ा हुआ है। दोनों वर्ष 2012 से ही अपने पिता की हवस का शिकार बन रही थी। पीड़ित बच्चियों ने इस मामले की शिकायत वर्ष 2022 में दर्ज कराई थी। बताया जाता है कि बेटे की चाहत में बच्चियों के पिता विनोद ने तांत्रिक के कहने पर अपनी 12 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, पुत्र प्राप्ति के बाद पुत्र की जान बचाने के लिए अपनी 10 साल की दूसरी बेटी के साथ भी दुष्कर्म किया और फिर तांत्रिक के बहकावे में आकर तांत्रिक और पिता दोनों ने लगातार दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। वहीं, बच्चियों ने कुछ वर्षों तक इस अत्याचार को सहते हुए आखिरकार अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचार की कहानी हिम्मत करके किसी को बताई, जिसे सुन उस व्यक्ति ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी।

25-25 हजार का लगाया जुर्माना
बता दें कि इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 28 मई 2022 को राजपुर थाना क्षेत्र के मामले को बक्सर एसपी के निर्देश पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसमें राजपुर निवासी पिता विनोद एवं तांत्रिक अजय तथा बच्चियों की मां और मौसी तथा एक अन्य के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर स्पीडी ट्रायल के तहत मुकदमा शुरू कर दिया गया। जिसमें अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस एवम साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पिता और एक स्थानीय तांत्रिक को उम्र कैद की सजा के साथ 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है, जबकि इस घटना में सहयोग करने वाली मां और मौसी को 20-20 साल की सजा और एक अन्य आरोपी को 7 साल की सजा के साथ 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!