Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Feb, 2024 10:33 AM
दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रामाकांत की अदालत ने मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कोठिया निवासी अजय कुमार दास को अवैध शराब का कारोबार करने की जुर्म में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
दरभंगा: दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रामाकांत की अदालत ने मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कोठिया निवासी अजय कुमार दास को अवैध शराब का कारोबार करने की जुर्म में पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उत्पाद के विशेष अपर लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने कोर्ट में चार गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्त को जुर्म साबित कराने में सफल रहे। कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय थाना दरभंगा की पुलिस ने अभियुक्त को मोटरसाइकिल पर 108 लीटर नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया था। जिसकी प्राथमिकी विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या- 207/22 दर्ज हुई थी।
अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।