रिश्वत मामले में गृह विभाग के पूर्व सहायक को दो साल की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Ramanjot, Updated: 05 May, 2023 05:04 PM

former home department assistant sentenced to two years in bribery case

विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी ने मामले में सुनवाई के बाद राज्य के गृह विभाग के पूर्व सहायक समरेंद्र नारायण झा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को...

पटनाः बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित सतकर्ता अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में गृह विभाग के एक पूर्व सहायक को दो वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश मनीष कुमार द्विवेदी ने मामले में सुनवाई के बाद राज्य के गृह विभाग के पूर्व सहायक समरेंद्र नारायण झा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामले में निगरानी (ट्रैप) के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि दोषी ने परिवादी बैजनाथ सिंह से उसे स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए फाइल बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। ब्यूरो के अधिकारियों ने 09 दिसंबर 2006 को दोषी को उसके कार्यालय में परिवादी से 1200 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में 10 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।

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