Edited By Swati Sharma, Updated: 24 May, 2025 06:20 PM

Patna News: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार का प्रयास करने के मामले में आज उसके दोषी पिता को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम...
Patna News: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार का प्रयास करने के मामले में आज उसके दोषी पिता को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम एवं बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र निवासी राजू साव को भारतीय दंड विधान की धारा 376 सहपठित धारा 511 और 354 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा आठ के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि दोषी ने अपनी ही एक नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार का प्रयास किया था। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2019 में कंकड़बाग थाने में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।