Edited By Ramanjot, Updated: 08 Dec, 2023 01:01 PM
मनीगाछी थानाक्षेत्र के नारायणपुर गांव के हैदर हजाम और मो. नसीम उर्फ शेर अली खां एवं दहौड़ा मुशहरी टोल के भरत सदाय को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड एवं भा.द.वि. की धारा 120(बी) में आजीवन सश्रम...
दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरुवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मनीगाछी थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव निवासी रेहाना खातून के पति रेयाजुद्दीन की हत्या के जुर्म में तीन दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास और दो-दो लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मनीगाछी थानाक्षेत्र के नारायणपुर गांव के हैदर हजाम और मो. नसीम उर्फ शेर अली खां एवं दहौड़ा मुशहरी टोल के भरत सदाय को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड एवं भा.द.वि. की धारा 120(बी) में आजीवन सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीनों को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया है।
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे सहायक लोक अभियोजक रेणू झा ने बताया कि 21 जून 2020 को राघोपुर उत्तरी पंचायत के निर्वाचित मुखिया रेहाना खातून के पति मोहम्मद रेयाजूद्दीन दहौड़ा गांव के शिवनाथ यादव के घर से पंचायती कर घर लौट रहे थे तभी दहौड़ा के समीप तीन लोग ने दिनदहाड़े चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। इस घटना को लेकर मृतक के भाई मो. शब्बीर ने 21 जून को मनीगाछी थाना में कांड संख्या 135/20 दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने 15 सितंबर 20 को अदालत में आरोपपत्र समर्पित किया।