नक्सली गतिविधियां अब बिहार के केवल आठ जिलों तक सीमित रह गई हैं: बिहार गृह विभाग

Edited By Harman, Updated: 21 Dec, 2024 09:54 AM

naxalite activities are now limited bihar home department

बिहार सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ ठोस अभियान के कारण उनकी गतिविधियां प्रदेश के कुल 38 में से केवल आठ जिलों तक सीमित रह गई हैं। बिहार के गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने यहां एक संवाददाता...

पटना: बिहार सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ ठोस अभियान के कारण उनकी गतिविधियां प्रदेश के कुल 38 में से केवल आठ जिलों तक सीमित रह गई हैं। बिहार के गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा नक्सली गतिविधियां अब बिहार के केवल आठ जिलों तक सीमित रह गई हैं। पहले यह 10 जिलों तक सीमित थी। ये आठ जिले हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, कैमूर, जमुई, मुंगेर और लखीसराय। 

अधिकारी ने कहा यह सब राज्य में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ ठोस अभियान के कारण हुआ है। अब वे केवल उन जिलों के जंगली इलाकों में सक्रिय हैं, जो पड़ोसी झारखंड से सटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस साल नवंबर तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से सुरक्षा बलों ने 120 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। 

चौधरी ने बताया कि इस साल नवंबर तक नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने 24 हथियार, 246 कारतूस, 134 किलोग्राम विस्फोटक, 554 डेटोनेटर और 146 ‘केन बम' भी बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस के विशेष कार्य बल ने इस साल विभिन्न मामलों में वांछित 53 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया है। इस अवसर पर मौजूद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने वर्ष 2024 के दौरान डकैती, चोरी और दंगे के मामलों में पर्याप्त कमी आने का दावा किया। उन्होंने कहा कि राज्य में डकैती (15.36 प्रतिशत की गिरावट), चोरी (5.93 प्रतिशत) और दंगा (15.82 प्रतिशत) के मामलों में पर्याप्त कमी आई है। 

डीजीपी ने कहा कि पुलिस कर्मियों ने विभिन्न मामलों में कुल 3,00,526 आरोपियों को गिरफ्तार किया और वर्ष 2024 में तलाशी के दौरान अवैध रूप से खरीदे गए 4861 हथियार, 165 देशी बम, 22,632 कारतूस, 604 डेटोनेटर बरामद किए और 83 अवैध बंदूक कारखानों का भी पता लगाया। उन्होंने कहा कि अब मुख्य रूप से साइबर अपराध, नशीली दवाओं के खतरे के मामले, निषेध कानून का उल्लंघन, आर्थिक अपराध, संपत्ति से संबंधित अपराध, तस्करी, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 
 

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