Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Sep, 2024 11:53 AM
बिहार में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत अब संबंधित जिला के जिलाधिकारी एक करोड़ रुपये तक की विकास योजना की मंजूरी दे सकेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश...
पटना: बिहार में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत अब संबंधित जिला के जिलाधिकारी एक करोड़ रुपये तक की विकास योजना की मंजूरी दे सकेंगे।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने के अधिकार को स्पष्ट करने के साथ ही इन योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय संचालन समिति का पुनर्निर्धारण करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
"जिला के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे"
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार के निर्णय के बाद अब संबंधित जिले के जिलाधिकारी मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक की योजना की मंजूरी दे सकेंगे। साथ ही एक करोड़ रुपये से ढाई करोड़ रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त को होगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अलावा जिला स्तरीय संचालन समिति का भी पुनर्निर्धारण किया गया है। इसके तहत जिला के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे। जिलाधिकारी सदस्य सचिव वहीं स्थानीय विधायक, जिले के सभी पार्षद, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त और बुडको के कार्यपालक अभियंता इस समिति के सदस्य होंगे।