पटना हाईकोर्ट का निर्देश- काम पर वापस लौटें सफाई कर्मचारी, मांगों पर 8 हफ्तों में विचार करे बिहार सरकार

Edited By Diksha kanojia, Updated: 14 Sep, 2021 05:53 PM

पटना हाईकोर्ट ने सफाईकर्मियों को निर्देश दिया है कि वह अब वापस अपने-अपने काम पर लौट जाएं। साथ ही बिहार सरकार को भी निर्देश दिया है कि सफाइकर्मियों की मांगों पर 8 हफ्तों के भीतर विचार किया जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने इस मामले में सुनवाई...

पटनाः बिहार में सफाईकर्मियों द्वारा हड़ताड़ पर चले जाने से राज्यवासियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था लेकिन अब इस समस्या से निजात मिल सकता है। पटना हाईकोर्ट ने सफाईकर्मियों को निर्देश दिया है कि वह अब वापस अपने-अपने काम पर लौट जाएं। साथ ही बिहार सरकार को भी निर्देश दिया है कि सफाइकर्मियों की मांगों पर 8 हफ्तों के भीतर विचार किया जाए।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार सरकार 8 महीनों के भीतर ही सफाईकर्मियों की मांगों पर संज्ञान लें ताकि सभी अपने काम पर वापस लौट सके। इस हड़ताल के दौरान बिहार के कई जिलों में कूड़े के डंप लग गए हैं। जगह-जगह हजारों टन कचरा शहर बिखरा पड़ा है। बिहार में तो वैसे भी बुखार और फ्लू पहले से ही फैला हुआ है, इस कूड़े की वजह से और संक्रमण फैलने का डर है।

बता दें कि कोर्ट में हड़ताली सफाईकर्मियों के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर विचार करने को तैयार है तो वह भी काम पर लौट जाएंगे।

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