29 वर्षों बाद मिला न्याय, अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई 7 साल की सजा

Edited By Ramanjot, Updated: 25 May, 2023 10:23 AM

rigorous imprisonment for the culprit in the case of kidnapping and rape

सहायक लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अपहरण सह दुष्कर्म के दोषी सदर थाना क्षेत्र के रामसल्ला गांव निवासी पप्पू यादव को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने सात वर्षों का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा...

दरभंगाः बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने अपहरण सह दुष्कर्म के मामले में घटना के 29 वर्षों बाद दोषी को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अपहरण सह दुष्कर्म के दोषी सदर थाना क्षेत्र के रामसल्ला गांव निवासी पप्पू यादव को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार की अदालत ने सात वर्षों का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड विधान की धारा 376 में सात वर्ष और धारा 363 (अपहरण) की जुर्म में पांच वर्ष तथा क्रमश: दस हजार और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर दुष्कर्मी को छह माह और तीन माह कुल नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

सिंह ने बताया किएक सितंबर 1994 को एक लड़की अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल से नगर थाना क्षेत्र में एम आर एम स्कूल पढ़ने गई थी जो शाम 4 बजे तक घर नहीं लौटी। खोजबीन के क्रम में लड़की के किताब से पप्पू यादव का लिखित चिठ्ठी बरामद हुआ। अपहृता के पिता ने नगर थाना में कांड सं.178/94 दर्ज कराते हुए अभियुक्त के खिलाफ गलत नियत से बच्ची का अपहरण करने का आरोप लगाया। इस मामले में अनुसंधानक ने 4 सितंबर 95 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत में अभियोजन पक्ष से कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई।

वहीं, बचाव पक्ष से भी 7 लोगों की गवाही दर्ज कराई गई। गत 22 मई को अदालत ने इस मामले का सत्रवाद संख्या 219/95 की सुनवाई पूरी कर एकल अभियुक्त पप्पू को भादवि की धारा 363 (अपहरण) और 376 (दुष्कर्म) में दोषी घोषित किया। बुधवार को अदालत ने दोष सिद्ध अभियुक्त को सजा निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और बचाव पक्ष का बहस सुनने तथा वाद अभिलेख का गहन परिशीलन के बाद निर्णय सुनाया है। 

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