Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2023 10:51 AM

सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की प्रभारी न्यायाधीश सारिका बहालिया की अदालत में अपने वकील शिवकुमार यादव के माध्यम से आत्मसमर्पण करने के साथ ही जगदानंद सिंह की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने की...
पटनाः कोरोना महामारी के दौरान सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में अभियुक्त बनाए गए बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पटना की एक विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त किया गया।
सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की प्रभारी न्यायाधीश सारिका बहालिया की अदालत में अपने वकील शिवकुमार यादव के माध्यम से आत्मसमर्पण करने के साथ ही जगदानंद सिंह की ओर से उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। आरोप की धाराएं जमानतीय होने के कारण अदालत ने जगदानंद को पांच हजार रुपए के एक जमानतदार के साथ उसी राशि का निजी मुचलका भरने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।
क्या है मामला?
आरोप के अनुसार, 29 मई 2020 को कोरोना काल में जब केंद्र सरकार के आदेश से देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम लागू था तब वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत सैकड़ों लोग काफिले के रूप में पटना से गोपालगंज गए थे। इस मामले में 31 नामजद के अलावा 50-60 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत सचिवालय थाना कांड संख्या 64 /2020 के रूप में दर्ज की गई थी। पुलिस इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। सिंह इस मामले में पूर्व से पुलिस जमानत पर थे, अभी तक जगदानंद सिंह, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव एवं शक्ति सिंह समेत 16 अभियुक्त इस मामले में न्यायालय से जमानत प्राप्त कर चुके हैं।