Edited By Ramanjot, Updated: 30 Nov, 2023 10:54 AM

चारा घोटाला मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत में सीबीआई ने 86वें गवाह के रूप में मंसूर नूर भाई एवं 87वें गवाह अशोक कुमार सिन्हा का बयान कलमबंद करवाया, जिन्हें प्रति परीक्षण के बाद मुक्त कर दिया गया। इस बीच एक अन्य...
पटना: बिहार के बहुचर्चित करोड़ों रुपयों के चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में पटना की विशेष अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने गवाहों का बयान कलमबंद करवाया।
चारा घोटाला मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश महेश कुमार की अदालत में सीबीआई ने 86वें गवाह के रूप में मंसूर नूर भाई एवं 87वें गवाह अशोक कुमार सिन्हा का बयान कलमबंद करवाया, जिन्हें प्रति परीक्षण के बाद मुक्त कर दिया गया। इस बीच एक अन्य गवाह विदुभूषण द्विवेदी का पूर्व से चला आ रहा प्रति परीक्षण जारी रहा। मामले में गवाह के प्रति परीक्षण के लिए अगली तिथि 06 दिसंबर 2023 की निश्चित की गई है।
मामला भागलपुर के बांका उप जिला कोषागार से पशुपालन विभाग में जाली विपत्रों के आधार पर लगभग 45 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई तत्कालीन मंत्री, विधायक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरोपित हैं। सीबीआई ने मामले की प्राथमिकी आरसी 63 ए 96 के रूप में दर्ज करने के बाद 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से कई आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में लालू प्रसाद यादव समेत 18 आरोपितों के खिलाफ सुनवाई जारी है।