Edited By Khushi, Updated: 10 Mar, 2023 05:55 PM
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झारखंड के राज्यपाल ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता बिल को लौटा दिया है। इस बिल में सिर्फ उन लोगों को ही झारखंडी माना गया है, जिनके पास जमीन का खतियान हो।
दुमका: झारखंड के राज्यपाल ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता बिल को लौटा दिया है। इस बिल में सिर्फ उन लोगों को ही झारखंडी माना गया है, जिनके पास जमीन का खतियान हो। एसपीटी और सीएनटी एक्ट के लागू होने की वजह से लंबे समय से झारखंड में रहने वाले लोगों को भी स्थानीय का दर्जा नहीं मिलेगा।