कईं साल बाद आया कोर्ट का फैसला, वन भूमि से कोयला खनन के अलग-अलग मामले में 9 दोषियों को सजा

Edited By Khushi, Updated: 22 Sep, 2023 02:15 PM

court s decision came after many years 9 culprits were punished in different

झारखंड में दुमका की एक अदालत ने वन भूमि से कोयला खनन करने एवं अतिक्रमण करने की नीयत से जोत आबाद कर खेत बनाने से संबंधित 2 अलग-अलग मामले में 9 आरोपियों को 6- 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

दुमका: झारखंड में दुमका की एक अदालत ने वन भूमि से कोयला खनन करने एवं अतिक्रमण करने की नीयत से जोत आबाद कर खेत बनाने से संबंधित 2 अलग-अलग मामले में 9 आरोपियों को 6- 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।

दुमका के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत में गुरुवार को ओसीआर केस नंबर 203/2015 और ओसीआर केस नंबर 24/2016 से संबंधित 2 अलग-अलग मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली और बचाव पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने 9 आरोपियों को दोषी पाकर छह-छह माह के कारावास की सजा सुनायी। ओसीआर केस नंबर 203/2015 में 2 गवाह पेश किये गये। मामले में न्यायालय ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के भलकी गांव के रहने वाले नामजद आरोपी रुबेन हेम्ब्रम, लुखी राम मुर्मू, बुधन हेम्ब्रम, धन हेम्ब्रम, मोती लाल हेम्ब्रम, चरण मुर्मू और मार्शल हेम्ब्रम को छह - छह माह के कारावास की सजा सुनायी गयी। शिकारीपाड़ा वन उप परिसर के वन रक्षी धीरज रवि दास के 19 अगस्त 2015 के लिखित प्रतिवेदन पर उक्त नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम और बिहार वन संशोधन अधिनियम की धारा 33 सहित अन्य धाराओं के तहत ओसीआर केस दर्ज कराया गया था। जिसमें सभी नामजद आरोपियों पर शिकारीपाड़ा के भलकी पीएफ वन भूमि का अतिक्रमण करने की नीयत से हल बैल से जोत आबाद कर खेत बनाने का आरोप लगाया गया था।

वहीं, शिकारीपाड़ा के बांसपहाड़ी उप परिसर के वन रक्षी धीरज रविदास के 7 जनवरी 2016 के लिखित प्रतिवेदन पर ओसीआर केश नम्बर 24/2016 दर्ज किया गया था। इस मामले में न्यायालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम और बिहार वन संशोधन अधिनियम की धारा 33 में छह माह और 42 में छह माह के कारावास की सजा जोगी खोप गांव के रहने वाले नसीरुद्दीन अंसारी और रूस्तम अंसारी को सुनायी गयी। सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी। मामले में एक गवाह पेश किये गये तथा प्रतिपरीक्षण कराया गया। दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपियों पर 7 जनवरी 2016 को शिकारीपाड़ा के लुटिया पहाड़ वन भूमि सीमा के भीतर कोयला खनन कर बोरा में भर कर मोटर साइकिल में लादने का आरोप लगाया गया था। गश्ती के दौरान वन रक्षी दल ने दो बोरा में भर कर रखे करीब दो क्विंटल कोयला और दो मोटरसाइकिल जब्त किया था। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!