"हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत छूट नहीं मिलनी चाहिए", CM हेमंत के खिलाफ ED ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब

Edited By Khushi, Updated: 24 Jul, 2024 04:21 PM

ed filed reply in court against cm hemant

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अर्जी लगाई थी जिसे लेकर ईडी ने आज सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है।

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अर्जी लगाई थी जिसे लेकर ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अपना जवाब दायर किया है।

ईडी ने अदालत में जवाब देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत छूट नहीं मिलनी चाहिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार बिना हाजिरी दर्ज कराए कोर्ट में केस चलाने की इजाजत हो। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वहीं, बता दें कि कथित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन को अलग-अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर ईडी अधिकारियों के समक्ष हाजिर हुए।

ईडी ने इसे समन की अवहेलना माना है। इस मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है। अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम द्रष्टया यानी प्राइमा फेसी यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से जारी समन का उल्लंघन किया है। वहीं, इस मामले में हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में भी गुहार लगा चुके हैं।

Related Story

    Trending Topics

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!