झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी, आर्थिक विकास में मिलेगी मदद

Edited By Harman, Updated: 27 Sep, 2024 12:02 PM

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राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा जिससे राज्य में विकास के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।

रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक-2024 को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा जिससे राज्य में विकास के लिए आर्थिक मदद 
मिलेगी। 

बता दें कि झारखंड में अब कोयला और लौह अयस्क पर 100 रु प्रति मीट्रिक टन, बॉक्साइट पर 70 रुपए, मैंगनीज पर 50 रु, चूना पत्थर पर 50 रु मिलेंगे। वहीं इस उपकर वसूली से राज्य सरकार के खाते में 2000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। यह राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य सेवाओं पर खर्च की जाएगी।

बताते चलें कि यह विधेयक इसी साल मानसून सत्र के दौरान ध्वनिमत से पारित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2024 के फैसले के बाद ही राज्य सरकारों ने खदानों की भूमि पर सेस लगाने का निर्णय लिया था। 

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