देवघर हवाई अड्डे पर भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस देने का High Court ने दिया निर्देश

Edited By Diksha kanojia, Updated: 28 Sep, 2022 11:24 AM

high court directs to give notice for land acquisition at deoghar airport

मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ में देवघर हवाई अड्डे के संचालन को लेकर दाखिल भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं सांसद निशिकांत दूबे की याचिका पर सुनवाई हुई।

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को देवघर हवाई अड्डे से विमानों की रात्रि उड़ानों में बाधक बन रहे नौ मकानमालिकों को भूमि अधिग्रहण के संबंध में नोटिस देने और हवाई अड्डे पर अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के मंगलवार को निर्देश दिए।

मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ में देवघर हवाई अड्डे के संचालन को लेकर दाखिल भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं सांसद निशिकांत दूबे की याचिका पर सुनवाई हुई। 

सुनवाई के बाद अदालत ने हवाई अड्डे के पास तोड़े जाने वाले नौ भवनों के स्वामियों को प्रतिवादी बनाया और देवघर उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन सभी मकान मालिकों को नोटिस जारी किए जाएं।  बता दें कि मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 13 जुलाई को इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। 

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