Edited By Ramanjot, Updated: 13 Mar, 2025 02:39 PM

जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली, 2025 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी इसके लिए पूर्णत: सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें तथा संयुक्त जिलादेश में वर्णित...
Holi 2025: बिहार में पटना के जिलाधिकारी डा.चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि होली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए प्रशासन पूर्णत: प्रतिबद्ध है और इसके मद्देनजर जिले में 594 स्थानों पर 56 वरीय दंडाधिकारियों के नेतृत्व में 521 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
24*7 पेट्रोलिंग करेगा पांच गश्ती दल
जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली, 2025 के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी इसके लिए पूर्णत: सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें तथा संयुक्त जिलादेश में वर्णित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करें। उन्होंने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखने, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्ती से निपटने तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करने का निदेश दिया है। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पटना सदर अनुमंडल क्षेत्र में पांच गश्ती दल 24*7 पेट्रोलिंग करेगा। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अपर पुलिस अधीक्षकों,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर ससमय पहुंच जाएंगे तथा त्योहार के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्ति तक मुस्तैद रहेंगे। होली के अवसर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) एवं मोबाइल पार्टी भी सक्रिय रहेगा।
जिलाधिकारी ने होलिका दहन एवं होली के अवसर पर आम लोगों की सुविधा, सुरक्षा तथा आपदा की स्थिति में किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए धिकारियों को मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। अग्नि-सुरक्षा के द्दष्टिकोण से थानों एवं चिन्हित स्थलों पर अग्निशमन दश्ता की प्रतिनियुक्ति करने एवं अस्पतालों में मेडिकल टीम को तैनात करने का निर्देश दिया गया है। 14 से 15 मार्च तक नदियों में निजी नाव के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।अधिकारियों को इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सभी अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नदियों एवं तालाबों के घाटों पर लाइफ जैकेट एवं अन्य सभी संसाधनों के साथ नावों, नाविकों एवं गोताखोरों को तैनात रखने का निर्देश दिया गया है।