बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की 16 साल बाद हुई रिहाई, अहले सुबह आए जेल से बाहर

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Apr, 2023 11:24 AM

bahubali leader of bihar anand mohan released after 16 years

वहीं आनंद मोहन की 16 साल बाद जेल से रिहाई हुई है। उनकी रिहाई के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल तक यह जानकारी थी कि आनंद मोहन की रिहाई 27 अप्रैल को दोपहर को होनी है। लेकिन जब गुरुवार की सुबह समर्थक जेल के बाहर पहुंचने...

सहरसा: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो गए है। आज अहले सुबह ही उन्हें जेल से रिहाई दे दी गई। इससे पहले वह अपने बेटे की सगाई के लिए 15 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। 26 अप्रैल को उन्होंने पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर किया और पैरोल सरेंडर होते ही जेल में रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा हुई थी।

16 साल बाद जेल से रिहा हुए आनंद मोहन
वहीं आनंद मोहन की 16 साल बाद जेल से रिहाई हुई है। उनकी रिहाई के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल तक यह जानकारी थी कि आनंद मोहन की रिहाई 27 अप्रैल को दोपहर को होनी है। लेकिन जब गुरुवार की सुबह समर्थक जेल के बाहर पहुंचने लगे तो पता चला कि आनंद मोहन को सुबह ही रिहा कर दिया गया है। चोरी-चुपके से की गई इस रिहाई की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक, जेल से बाहर निकलने के बाद आनंद मोहन की रिहाई को भव्य बनाने के लिए 15 से 20 किमी तक रोड शो करने की तैयारी चल रही है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार सरकार की आलोचना हो रही है। आनंद मोहन की रिहाई पर आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है।

27 कैदियों की रिहाई का दिया गया था आदेश
गौरतलब हो कि आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने आदेश जारी किया था। दरअसल, राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम में संशोधन कर पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था। संशोधन के बाद अब सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा बल्कि यह साधारण हत्या मानी जाएगी। आनंद मोहन को गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा हुई थी। 

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