वाहन मालिकों को बड़ी राहत, बिहार सरकार ने की माफी योजना की घोषणा

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Aug, 2023 10:51 AM

bihar government announces amnesty scheme for vehicle owners

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों से कहा कि कैबिनेट ने परिवहन/गैर-परिवहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर और बैटरी चालित वाहनों के मालिकों के लिए लंबे समय से लंबित मोटर वाहन कर को 30 प्रतिशत जुर्माने के साथ भुगतान करने के लिए एक...

पटना: बिहार सरकार ने वाहन मालिकों के लिए सीमित जुर्माने के साथ लंबित मोटर वाहन कर का भुगतान करने के लिए मंगलवार को एक माफी योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का एक प्रस्ताव परिवहन विभाग द्वारा रखा गया था। 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों से कहा कि कैबिनेट ने परिवहन/गैर-परिवहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर और बैटरी चालित वाहनों के मालिकों के लिए लंबे समय से लंबित मोटर वाहन कर को 30 प्रतिशत जुर्माने के साथ भुगतान करने के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी है। उनके मुताबिक, ट्रैक्टर और ट्रेलरों के मालिकों के लिए सरकार ने कहा कि उन्हें परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए 30000 रुपये का भुगतान करना होगा। 

सिद्धार्थ ने कहा कि यह योजना छह महीने के लिए मान्य है और बिहार में पंजीकृत वाहनों पर लागू होगी। कैबिनेट ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत नवादा जिले के घरों में गंगा के बाढ़ के शोधित पानी की आपूर्ति से संबंधित परियोजना के विस्तार और उसे शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट को भी मंजूरी दे दी। सिद्धार्थ ने कहा कि कैबिनेट ने इसके लिए 340.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री कुमार ने पिछले साल नवंबर में गया और राजगीर में सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया था। 

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