पटना की CJM अदालत ने एमपी एमएलए कोर्ट को सौंपा CM नीतीश एवं तेजस्वी का मुकदमा

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jul, 2023 10:29 AM

case of nitish and tejashwi handed over to mp mla court

​​​​​​​दाखिल किए गए शिकायती मुकदमे के अनुसार, एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत सभी अभियुक्तों ने मिलकर भाजपा के आयोजित गांधी मैदान से विधानसभा मार्च के दौरान डाकबंगला चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की और इस घटना में पार्टी के जहानाबाद के...

पटना: पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत छह लोगों के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास एवं अन्य आरोपों में दाखिल शिकायती मुकदमे को सुनवाई के लिए सांसदों एवं विधायकों की विशेष अदालत को सौंप दिया। प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन झा की अदालत ने यह आदेश मुकदमे में सुनवाई के दौरान दिया। 

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में यह शिकायती मुकदमा संख्या 6398/2023 भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक कथित सक्रिय सदस्य गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित सालिमपुर अहरा गली के निवासी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ कल्लू ने भारतीय दंड विधान की धारा 323, 341, 307, 302, 120 बी, 504, 506, 354 और 34 के आरोपों के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अरुण कुमार, पुलिस उपाधीक्षक सदर पटना अशोक कुमार सिंह एवं अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ दायर किया था। अदालत ने मुकदमे में सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 जुलाई 2023 की निश्चित की है।

दाखिल किए गए शिकायती मुकदमे के अनुसार, एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत सभी अभियुक्तों ने मिलकर भाजपा के आयोजित गांधी मैदान से विधानसभा मार्च के दौरान डाकबंगला चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की और इस घटना में पार्टी के जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने इस लाठीचार्ज में स्वयं भी घायल हो जाने का दावा किया है। 

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