Edited By Ramanjot, Updated: 28 Jul, 2023 10:51 AM

एजेंसी ने एक बयान में कहा, अदालत ने 25 जुलाई को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि ठाकुर ने बिहार सरकार के तहत विभिन्न पदों पर काम करते हुए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 12 जनवरी, 1987 से 30 जून, 2013 के बीच आय के ज्ञात स्रोत...
नई दिल्ली/पटना: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने आय ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में बिहार सरकार के पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है।
अभियोजन की शिकायत पर भागलपुर की पूर्व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयश्री ठाकुर, उसके पति राजेश कुमार चौधरी, बेटे ऋषिकेष चौधरी, बेटी राजश्री चौधरी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ यह आरोप पत्र दायर किया गया। एक अन्य व्यक्ति की पहचान कौशल किशोर सिन्हा के रूप में की गई है। एजेंसी ने एक बयान में कहा, अदालत ने 25 जुलाई को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। ईडी ने आरोप लगाया कि ठाकुर ने बिहार सरकार के तहत विभिन्न पदों पर काम करते हुए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर 12 जनवरी, 1987 से 30 जून, 2013 के बीच आय के ज्ञात स्रोत से 13,98,38,213 रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित की है।
इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए एक लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी।