Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jun, 2022 02:41 PM
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में यह परिवाद पत्र 7207 सी 2022 पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के शरीफ कॉलोनी निवासी पचासी वर्षीय वृद्ध महबूब आलम ने भारतीय दंड विधान की धारा 153 क और 295 क के आरोपों के तहत दाखिल किया है। अदालत ने...
पटनाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ बिहार में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक स्थानीय व्यक्ति ने एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में यह परिवाद पत्र 7207 सी 2022 पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के शरीफ कॉलोनी निवासी पचासी वर्षीय वृद्ध महबूब आलम ने भारतीय दंड विधान की धारा 153 क और 295 क के आरोपों के तहत दाखिल किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 20 जून 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।
शिकायतकर्ता ने यह परिवाद पत्र अपने वकील नदीम अकरम और अंजुम बारी के माध्यम से दाखिल किया है। परिवाद पत्र में पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट के दौरान की गई उस टिप्पणी को दो संप्रदायों के बीच वैमनस्यता फैलाने वाला बताया गया है, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।