फर्जी कॉल मामलाः IPS आदित्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने मांगी केस डायरी

Edited By Ramanjot, Updated: 19 Nov, 2022 12:49 PM

court asks for case diary on anticipatory bail application of ips aditya

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (21) राज विजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को आईपीएस आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए निश्चित थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को मामले में इकट्ठा किए गए ब्यौरावार सबूतों की केस डायरी को पेश...

पटनाः बिहार के डीजीपी को फर्जी कॉल कर पैरवी करने के मामले में अभियुक्त आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की ओर से पटना व्यवहार न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी की मांग की। 

25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (21) राज विजय सिंह की अदालत में शुक्रवार को आईपीएस आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए निश्चित थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को मामले में इकट्ठा किए गए ब्यौरावार सबूतों की केस डायरी को पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2022 की अगली तिथि निश्चित की है। 

4 लोगों को भेजा जा चुका है जेल 
गौरतलब है कि गया जिले के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे और विभागीय कार्रवाई को रफा-दफा करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनकर मामले के एक अन्य अभियुक्त द्वारा डीजीपी बिहार को फर्जी कॉल किए जाने को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने मुकदमा संख्या 33 /2022 भारतीय दंड विधान की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120(बी) और 66 तथा आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया है। इस मामले में फर्जी कॉल करने वाले अभिषेक अग्रवाल समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले में अभियुक्त बनाए गए आदित्य के खिलाफ निचली अदालत ने 04 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी का गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।

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