Edited By Ramanjot, Updated: 13 Oct, 2020 12:32 PM
बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल और इसके प्रसारण पर चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर सुबह सात बजे से 7 नवंबर शाम छह बजकर 30 मिनट तक के लिए रोक लगा दी।
नई दिल्ली/पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल और इसके प्रसारण पर चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर सुबह सात बजे से 7 नवंबर शाम छह बजकर 30 मिनट तक के लिए रोक लगा दी।
चुनाव आयोग द्वारा तीन अक्टूबर को जारी अधिसूचना में निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक चरण में संबंधित चुनाव क्षेत्रों में मतदान समाप्ति की 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह के ओपिनियन पोल और चुनाव से जुड़े सर्वेक्षण के परिणाम को दिखाना प्रतिबंधित है।
लोगों के प्रतिनिधित्व से जुड़े अधिनियम का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में 28 अक्टूबर, 2020 (बुधवार) सुबह सात बजे से लेकर सात नवंबर, 2020 शाम छह बजकर 30 मिनट तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से इसके प्रसारण पर रोक है।