"हर घर नल का जल": संवेदकों पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सख्त, कार्य नहीं करने वाले 2 संवेदक काली सूची में डाले गए

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Dec, 2024 04:14 PM

public health engineering department strict on sensors

"हर घर नल का जल" निश्चय के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो संवेदकों को 03 वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव, पंकज कुमार ने...

पटनाः "हर घर नल का जल" निश्चय के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो संवेदकों को 03 वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रधान सचिव, पंकज कुमार ने जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित सभी संवेदकों को सख्त निर्देश दिया है कि यदि जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदकों के स्तर से कोई भी लापरवाही या शिथिलता पाई जाती है, तो विभाग उनके खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई करेगा।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत संवेदक अभिषेक कुमार को भागलपुर जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु एकरारनामा के तहत जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन बार-बार स्मार एवं चेतावनी देने के बाद भी नहीं करने के कारण मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में फर्म को काली सूची में डालने का आदेश निर्गत किया गया है। इसी प्रकार मेसर्स गेरोन इंजीनियरिंग (Geron Engineering), गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) को अररिया जिला अंतर्गत मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु योजनाओं में IOT Device अधिष्ठापन सहित IOT Device का मरम्मति एवं संपोषण कार्य  बार-बार स्मार एवं चेतावनी देने के बाद भी नहीं करने के कारण मुख्य अभियंता, प्रक्षेत्र पूर्णियां पूर्णियां से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में फर्म को काली सूची में डालने का आदेश निर्गत किया गया है।

उक्त संवेदकों को एकरारनामा के अनुसार कार्य को समय पर पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद संवेदकों को कार्य पूर्ण करने के बारम्बार स्मार एवं चेतावनी दी गई परन्तु  संवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया, जिसके बाद विभाग द्वारा यह कार्रवाई की गई। संवेदकों द्वारा बंद योजनाओं को विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में चालू नहीं करने पर संवेदक पर 2,000 रुपये प्रति दिन अर्थदण्ड भी लगायी जा रही है।

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