जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, लेकिन पहले पूरी करनी पड़ेगी ये शर्त

Edited By Nitika, Updated: 17 Apr, 2023 12:55 PM

relatives of died of spurious liquor will get compensation

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा लेकिन उसके लिए लिखित रूप से परिजनों को जहरीली शराब की जानकारी देनी होगी।

 

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा लेकिन उसके लिए लिखित रूप से परिजनों को जहरीली शराब की जानकारी देनी होगी।

"परिजनों को जहरीली शराब की देनी होगी जानकारी"
मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को जिलाधिकारी के यहां यह बात लिखित रूप से देनी होगी। उसमें यह कबूल किया जाना चाहिए कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु शराब पीने से हुई है, जो कि गलत है। इसका वह समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही जिसके यहां से शराब ली गई है, उसके घर का पता बताया जाएगा और लोगों को भी शराब नहीं पीने के लिए जागरूक करेंगे। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी के यहां से छानबीन करने के बाद मृतक के परिवार को 4 लाख देने की घोषणा नीतीश कुमार ने की है।

वहीं सीएम ने यह भी कहा कि 2016 में शराबबंदी का नियम लागू हुआ था, उसके बाद से कई घटनाएं घटी है। इसमें जहरीली शराब से मौत हुई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फिर भी यह जहरीली शराब बनाने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने का काम मृतकों के परिवार वालों को करना होगा। उसके एवज में जिलाधिकारी छानबीन करेंगे फिर 4 लाख मुआवजे के तौर पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया जाएगा।

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