Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Dec, 2025 10:50 AM

Samastipur News: बिहार में समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष कारावास और 25 हजार रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष...
Samastipur News: बिहार में समस्तीपुर जिले की एक अदालत ने मंगलवार को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष कारावास और 25 हजार रूपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष लोकअभियोजक पंकज कुमार देव ने यहां बताया कि दुष्कर्म और पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश डॉ. किशोर कुणाल ने जिले के मुसरीधरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर में वर्ष 2022 में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी महेंद्र साह को भारतीय दंड विधान धारा 376 (3) और 4(2) एवं 6 पॉक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है।
अदालत ने इसके साथ ही दोषी को पीड़िता को पांच लाख रूपए मुआवजा की राशि देने का भी आदेश दिया है। इस संबंध में समस्तीपुर जिले के महिला थाना में आरोपी महेंद्र साह के विरुद्ध कांड संख्या -13/22 दर्ज कराई गई थी।