Dumka News: मारपीट के मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित 11 आरोपियों को किया गया रिहा

Edited By Nitika, Updated: 30 Sep, 2023 07:54 AM

11 including congress mla acquitted in assault case

झारखंड में दुमका स्थित सांसद एवं विधायक (एमपी-एमएलए) की विशेष अदालत ने अडाणी पावर प्लांट को जमीन देने वाले रैयत के साथ कथित तौर पर गाली गलौज, जाने से मारने की नीयत से मारपीट कर घायल करने से संबंधित एक मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित 11...

 

दुमकाः झारखंड में दुमका स्थित सांसद एवं विधायक (एमपी-एमएलए) की विशेष अदालत ने अडाणी पावर प्लांट को जमीन देने वाले रैयत के साथ कथित तौर पर गाली गलौज, जाने से मारने की नीयत से मारपीट कर घायल करने से संबंधित एक मामले में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

दुमका के तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को सत्र वाद संख्या 124/2021(गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 57/2027) में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सोमा गुप्ता, राजकुमार गुप्ता ने बहस में हिस्सा लिया। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने नामजद आरोपी पोड़ैयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के साथ नागेश्वर मंडल, हीरा लाल मंडल, प्रीतम कुमार यादव, मुन्ना राउत, फुदन उर्फ विनय यादव, जयकांत यादव, बजन यादव उर्फ उमेश यादव, पप्पू राउत, गौतम यादव और सत्यम मंडल समेत 11 नामजद आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का फैसला सुनाया।

अभियोजन की ओर से न्यायालय में कई गवाह भी पेश किए गए तथा प्रतिपरीक्षण करवाया गया। इस मामले में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को जेल भी जाना पड़ा था। इस दौरान कांग्रेस विधायक के विधिक सलाहकार पीके सिन्हा, विजय मरांडी और शिव सेन मरांडी भी मौजूद थे। न्यायालय से रिहा होने के बाद विधायक प्रदीप यादव ने न्यायालय के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बदले की भावना से उनके साथ निर्दोष ग्रामीणों के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करवाया गया था। न्यायालय के फैसले से सत्य की जीत हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी यमुना धर मंडल के लिखित आवेदन पर पोड़ैयाहाट थाना में भादवि की धारा 307,120 बी सहित विभिन्न धाराओं के तहत कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव सहित 11 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सूचक यमुना धर मंडल 20 अप्रैल 2017 को शाम 7.30 बजे अपने पानी की दुकान से बैठकर दुकान चला रहा था। तभी देवबंधा एवं वसंतपुर गांव के 10-15 व्यक्ति दुकान पर आए और गाली-गलौज करते हुए पत्थर चलाने लगे और धमकी दी। इसके बाद सभी प्रदीप यादव के नेतृत्व में गायघाट में चल रहे धरना स्थल की ओर चले गए। लौटने के क्रम में सभी लोग दुकान और अनाज के गोदाम का ताला तोड़ने लगे।

सूचक ने जब घर का फाटक खोला तो देखा कि 15-20 की संख्या में लोग जमा थे और नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौज कर रहे थे। उक्त जमा लोगों को देखकर सूचक अपने को बचाने के लिए भागना चाहा तो उक्त आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और जान मारने की नीयत से लाठी डंडा, रड फैट मुक्का से मारने लगे। सिर पर प्रहार किए जाने से सूचक जख्मी होकर गिर गया।

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